संदेश

अक्टूबर, 2021 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

स्त्री-पुरूष समता (जेंडर इक्वॅलिटी- लैंगिक समानता) आखीर कहें किसे?

चित्र
स्त्री-पुरूष समता (जेंडर इक्वॅलिटी- लैंगिक समानता) आखीर कहें किसे?        भारतीय संविधान, कलम १४,१५ के तहत भारतवासियों को समता का अधिकार देता है। और इसके तहत "धर्म, वंश,जात,लिंग और प्रांत के आधार पर सरकार या किसी भी व्यक्ती के द्वारा देशवासियों के साथ कोई भी गैर सलूक (भेदभाव) नहीं किया जा सकता। या इस तरह के असमानता पूर्ण रवैये को संवैधानिक तौर पर अनुमती नहीं देता। कलम १५-(१) और (२) के तहत धर्म, वंश, जात, लिंग और प्रांत इनमें से किसी भी एक या अनेक कारणवश, कहीं भी चाहे वह सार्वजनिक स्थल (दुकान, हाॅटेल, बाग, रस्ते, तालाब, कुआॅ इत्यादी) हो, या किसी की स्वयं की खरिदी हुई व्यक्तिगत जगह पर आना, जाना, इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध  नहीं किया जा सकता। और यही आर्टिकल १५(३)महिला और बालकोंके हित के लिए विशेष कानुनी व्यवस्था करने का   हर राज्य को विशेषाधिकार भी प्रदान करती है। चाहे वह शिक्षा हो, नोकरी हो, या  विशेष कानुनी संरक्षण हो। जेंडर इक्वलिटी ,लैंगिक समता जिसे हम स्त्री-पुरुष समानता भी कहते है, यह हमे दो स्तर पर देखने को मिलती है। एक संवैधानिक स्...